2024 में बदल गया इनकम टैक्स स्लैब, देखिए कितना देना होगा अब 

Bulletin Samachar

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रही तीखी सूचनाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने नए टैक्स नियमों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। 

इस स्पष्टीकरण में जोर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से कोई नया परिवर्तन प्रभाव में नहीं आएगा।

करदाताओं को उनकी प्राथमिकताओं और वित्तीय परिदृश्य के आधार पर पुराने और नए कर निर्धारण के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया है।

यह चयन करने की स्वतंत्रता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक जारी रहेगी।

व्यवसायिक आय के बिना योग्य व्यक्तियों के लिए हर वित्त वर्ष में पुराने और नए नियमों के बीच चयन का विकल्प होगा।

नए कर नियमों के तहत कर निर्धारण काफी कम है, हालांकि पुराने नियमों की तरह विभिन्न रियायतों और रियायतों का लाभ नहीं मिलता है।

नई कर व्यवस्था के अनुसार आयकर स्लैब इस प्रकार हैं: ₹0 से ₹3,00,000 तक की आय:  0% कर दर ₹3,00,001 से ₹6,00,000 तक आय: 5% ₹6,00,001 से ₹9,00,000 तक आय: 10% ₹9,00,001 से ₹12,00,000 तक आय:  15% ₹12,00,001 से ₹15,00,001 तक आय:  20% ₹15,00,000 से ऊपर की आय:  30%